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Law college: बीते 116 दिन, प्रथम वर्ष के प्रवेश का इंतजार

बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बिना प्रवेश नहीं करने की शर्त लगाई है। इससे कॉलेज और विद्यार्थी परेशान हैं।

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रक्तिम तिवारी/अजमेर. प्रदेश के लॉ कॉलेज (law college) में प्रथम वर्ष (first year) के प्रवेश पर छाई ‘धुंध ’ नहीं हट रही है। मौजूदा सत्र के 116 दिन बीत चुके हैं। बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने प्रवेश की मंजूरी नहीं दी है। इसका खामियाजा विद्यार्थी भुगत रहे हैं।

अजमेर सहित नागौर, सीकर, सिरोही, बूंदी और अन्य लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष के दाखिलों पर तलवार लटकी हुई है। सत्र 2019-20 के साढे तीन महीने यानि 116 दिन निकल चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हमेशा की तरह बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बिना प्रवेश (admission process) नहीं करने की शर्त लगाई है। इससे कॉलेज और विद्यार्थी परेशान हैं।

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बीसीआई-सरकार आमने-सामने
शिक्षकों और संसाधनों की कमियां पूरा करने के लिए सरकार (state govt) ने पिछले सत्र में बीसीआई को अंडर टेकिंग (under taken) दी थी। यह परेशानियां अब तक कायम हैं। कमियां पूरी हुए बिना बीसीआई प्रवेश की मंजूरी देने को तैयार नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) के जरिए विधि शिक्षकों की भर्तियां हो चुकी हैं।

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तीन साल की सम्बद्धता में रोड़े
बार कौंसिल ने विश्वविद्यालयों को सभी लॉ कॉलेज को एक के बजाय तीन साल की एकमुश्त सम्बद्धता (affilliation) देने को कहा था। फिर भी सरकार और विश्वविद्यालय कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। जहां विश्वविद्यालय अपनी स्वायतत्ता (autonomy) छोडऩा नहीं चाहते। वहीं सरकार इस मुद्दे को कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच मानते हुए दूरी बनाए हुए है।

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सुविधाओं का अभाव
यूजीसी के नियमानुसार किसी भी लॉ कॉलेज (law college) में मौजूदा वक्त पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कॉलेज में शारीरिक शिक्षक (teachers), खेल मैदान (sports ground), सभागार (auditorium), और अन्य सुविधाएं नहीं हैं। विद्यार्थियों से विकास और खेल शुल्क वसूला जाता है।

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फैक्ट फाइल
राज्य में सरकारी लॉ कॉलेज : 15स्थापना : 2005-06
बीसीआई से स्थायी मान्यता: कई कॉलेज को नहीं
विद्यार्थियों की संख्या-करीब 5 हजार
सरकार से अनुदान : कुछ नहीं

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