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सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के चुनाव की खुली राह

सहकारिता विभाग की विभिन्न इकाइयों में चुनाव का दौर जारी है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाद अब उपभोक्ता होलसेल भंडारों में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का चुनाव कार्यक्रम जारी कर इसका आगाज किया है।

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जयपुर। सहकारिता विभाग की विभिन्न इकाइयों में चुनाव का दौर जारी है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाद अब उपभोक्ता होलसेल भंडारों में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का चुनाव कार्यक्रम जारी कर इसका आगाज किया है। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के लिए बीकानेर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के वसूली अधिकारी, वासुदेव सिंह (सहायक रजिस्ट्रार) को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव प्राधिकारी बृजेंद्र राजोरिया के अनुसार, संचालक मंडल के चुनाव के लिए निर्वाचन का नोटिस और प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन 16 फरवरी को किया जाएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी दोपहर 1 बजे तक प्रस्तावित मतदाता सूची पर आक्षेप प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद आक्षेपों पर सुनवाई कर अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 फरवरी को नामांकन पत्र दाखित किए जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच कर सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 3 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद शाम 5 बजे मतगणना प्रारम्भ कर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पदाधिकारियों का चुनाव 4 मार्च को कराया जाएगा।

ऐसे चुना जाता है संचालक मंडल
होलसेल भंडार के 12 सदस्यीय संचालक मंडल में डेलिगेट बॉडी यानी व्यक्तिगत सदस्यों से चुनकर आने वाली प्रतिनिधि साधारण निकाय से संचालक मंडल के लिए 6 सदस्य चुनकर आएंगे। शेष 6 सदस्यों में से तीन सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समिति और प्राथमिक महिला सहकारी समिति से चुनकर आते हैं। जबकि तीन अन्य सदस्य, भंडार के सदस्य प्राथमिक भंडारों से चुने जाते हैं। वैसे भंडार के संचालक मंडल में कुल 16 सदस्य होते हैं। शेष चार सदस्य सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। इनमें सम्बंधित केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक, जिला रसद अधिकारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं भंडार के महाप्रबंधक शामिल हैं।