जयपुर। प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इसी से प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा साथ ही इन बच्चों की पुनर्भरण की राशि का भुगतान स्कूलों को बच्चों के पहली कक्षा में आने के बाद किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार छह फरवरी को प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभिभावक 6 से 13 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 15 फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश के लिए बच्चों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। 17 फरवरी तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। 15 से 20 फरवरी तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। 28 फरवरी को पोर्टल की ओर से उपलब्ध आरटीई सीट पर चयन किया जाएगा। विभाग ने प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए आयु भी निर्धारित की है जो तीन साल होनी चाहिए।
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विरोध में निजी स्कूल
विभाग के इन आदेशों का निजी स्कूलों ने विरोध किया है। सोसायटी फॉर अनअडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दामोदर गोयल ने कहा है कि सत्र समाप्ति की ओर है ऐसे में प्रवेश देना उचित नहीं है। शिक्षा विभाग का यह आदेश केवल हाईकोर्ट की अवमानना से बचने के लिए निकाला गया है।