
जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 ( Rajasthan Police Bharti 2018 ) के मामले में ओएमआर शीट में अंकों की तकनीकी गणना ( Technical counting ) को चुनौती देने वाली याचिका ( challenging petition ) खारिज कर दी ( Dismissed ) है।
बारां निवासी याचिकाकर्ता नरेंद्रसिंह की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि पुलिस भर्ती में ओएमआर शीट में अंकों की गणना तकनीकी सही नहीं होने से उसे पूरे अंक नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उसका चयन नहीं हो पाया। हाईकोर्ट में पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास व सहयोगी कैलाश चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि ओएमआर सीट के लिए तकनीकी जांच सही हैं। क्योकि गणना के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है। ओएमआर शीट में दिए निर्देश भी साफ थे, ताकि याचिकाकर्ता को तथ्यों की पूरी जानकारी होने के बावजूद आधेअधूरे गोले काले किए गए हैं, जिसे कम्प्यूटर ने सही नहीं माना है। ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।