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मेहरानगढ़ दुखांतिका पर हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश, क्या एक्शन लिया यह बताएं
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मेहरानगढ़ दुखांतिका पर हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश, क्या एक्शन लिया यह बताएं

- चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट में पेश हुए गृह विभाग के अधिकारी
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जोधपुर . राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और रामसिंह झाला की खण्डपीठ ने मेहरानगढ़ दुखान्तिका मामले में सरकार से चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट आने के लिए गए एक्शन के बारे में बताने को कहा है।

मेहरानगढ़ दुखांतिका पीडि़तों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को गृह विभाग के संयुक्त सचिव चेतन देवड़ा ने चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट पेश की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने से काम नहीं चलेगा, सरकार ने एक्शन क्या लिया है, यह बताया जाए। इस सवाल का देवड़ा के पास कोई जवाब नहीं था।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक दशक पूर्व हुई दुखान्तिका को लेकर गठित चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। दुखांतिका में दो सौ अधिक लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने अब तक एक्शन नहीं लिया है। इस पर देवड़ा ने कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने छह अगस्त तक का समय देते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार हादसे के लिए दोषी लोगों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है।