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एसआइआर… अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो देनी होगी पहचान

-आज से एक माह तक चलेगा दावे-आपत्तियों का दौर, पेश करने होंगे दस्तावेज -जिले में 86 हजार मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग, सूची में नाम ढूंढ रहे लोग -नाम जुड़वाने के लिए माता-पिता, खुद की नागरिकता साबित करना होगी

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Manish Arora

Dec 24, 2025

मतदाता सूची शुद्धता के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले डेढ़ माह से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावली का प्रकाशन मंगलवार को किया गया। एसआइआर के तहत जिले में 86193 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। इसमें 18956 मतदाता मृत हो गए है। अब जीवित मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपनी पहचान साबित करना होगी। इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेज में से दो पेश करना होंगे।

मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वंदना वैद्य की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआइआर की अब तक की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सावले ने बताया कि मंगलवार से मतदाता सूची को लेकर दावे आपत्तियां लेने का काम भी शुरू हो गया है। दावे आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। आपत्तियों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 14 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर केआर बड़ोले, जिला निर्वाचन प्रभारी प्रफुल्ला शुक्ला सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की हार्ड कॉपी एवं सीडी में सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई।

इस तरह से जुड़वा सकते हैं अपना नाम
जिन मतदाताओं के नाम एसआइआर सूची में छूट गए हैं, वे अपना या रिश्तेदार का नाम घोषणा पत्र के माध्यम से जुड़वा सकते है। इसके लिए आयोग द्वारा इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। तय समय पर, तय जगह पर मतदाता को उपस्थित होकर घोषणा पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों में से दो पेश करना होंगे। जिसके आधार पर फार्म 6 भरकर वें अपना नाम जुड़वा सकते है।

इस तरह से करे प्रक्रिया
-जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ है, वें स्वय की जन्मतिथि या जन्म स्थान की पुष्टी के लिए कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
-जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, वें स्वयं के जन्म तिथि या जन्म स्थान के दस्तावेज के साथ पिता या माता की जन्मतिथि, जन्म स्थान के प्रमाणित दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
-जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हैं, वें अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का कोई दस्तावेज पेश कर सकते हैं।