पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी स्थित आगरपाड़ा जूट मिल (रिजेंट विनिमय) में विवाद थम नहीं रहा। पिछले दरवाजे से श्रमिकों को प्रवेश कराकर नाइट शिफ्ट में काम करवाने का आरोप मालिक पक्ष के एक भाई पर लगा है। मिल में दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा है। गत 3 अगस्त को ऐसा ही आरोप अन्य मालिक पक्ष पर लगा था। दो भाइयों के बीच विवाद से दो हजार श्रमिकों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। इस मामले की जांच का जिम्मा कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआइ को सौंप दिया है। न्यायाधीश ने कहा है कि सीबीआइ आगरपाड़ा जूट मिल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा व जूट उत्पादों की तस्करी मामले की जांच करेगी और 11 नवंबर तक जांच की प्राथमिक रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करेगी। जांच चलने के दौरान किसी तरह से गड़बड़ी पर रोक लगाई गई है।