वहीं उनसे 7600 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया गया। बैठक के दौरान बस ऑपरेटरों को निर्धारित नियमों की जानकारी देते हुए दो दिवस के भीतर सभी दस्तावेज लेकर थाने में प्रस्तुत होने को कहा गया।
अपने साथ रखें सभी डॉक्यूमेंट्स
बस ऑपरेटरों के साथ बैठक में कहा गया कि वाहनों में रजिस्ट्रेशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों को साथ रखें। इसके अलावा बसों में अग्निशमन यंत्र के अलावा प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध कराएं। बसों में इमर्जेंसी विंडो सहित निर्धारित मानक के अनुरूप अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सभी को हिदायत दी गई कि इन दस्तावेजों में कमी और सुविओं के अभाव में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबेदार रितेश बाघेला ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में वाहनों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा।
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कलेक्टर व एसपी ने भी दिए निर्देश
इधर, जिला मुख्यालय में भी कलेक्टर ने बैठक बुलाकर बस ऑपरेटरों को सभी निर्धारित मानकों के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक की ओर से चेतावनी भी दी गई कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिला तो वाहनों व ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी व यातायाता प्रभारी सहित बड़ी संया में स्कूल संचालक व ऑपरेटर मौजूद रहे।
इन 7 नियमों के पालन के निर्देश
-सभी वाहनों में गति नियंत्रक लगा होना अनिवार्य है। -यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाएं। -वाहनों में कैमरे और पैनिक बटन लगे होने चाहिए। -वाहन में प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध होना चाहिए। -फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम भी अनिवार्य है। -खिड़कियों पर काले शीशे या पर्दे नहीं लगे होने चाहिए।