1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Big Decision! पाकिस्तान सरकार ने 2,300 से अधिक वेबसाइट और 180 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन

वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने वकील इमान मजारी के माध्यम से फायरवॉल लगाने और इंटरनेट बंद करने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

2 min read
Google source verification

पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2,300 से अधिक वेबसाइट और 180 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए हैं, एआरवाई न्यूज ने शुक्रवार को रिपोर्ट की। यह कदम तब उठाया गया है जब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा और पहचान की जानकारी उनकी सहमति के बिना साझा की गई थी। सूत्रों ने बताया कि पीटीए की डब्ल्यूएमएस प्रणाली गेटवे स्तर पर इंटरनेट ट्रैफ़िक की निगरानी और नियंत्रण के लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन तकनीक का उपयोग करती है।

सूत्रों ने बताया कि पीटीए ने नई प्रणाली के साथ अवैध सामग्री को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान इंटरनेट सेवा में व्यवधान का सामना कर रहा है और यह समस्या इंटरनेट फ़ायरवॉल के कार्यान्वयन से जुड़ी है, जो ट्रैफ़िक की निगरानी और फ़िल्टर करने के लिए देश के मुख्य इंटरनेट गेटवे पर स्थापित किए गए थे, एआरवाई न्यूज़ के अनुसार। इसके अलावा, पीटीए ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में हाल ही में इंटरनेट व्यवधान के पीछे पनडुब्बी केबल में खराबी है।

आवेदक ने अपनी याचिका में कहा कि फायरवॉल लगाने से इंटरनेट की गति में भारी गिरावट आई है, जिससे युवा वर्ग को नुकसान हो रहा है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि फायरवॉल लगाने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर संभावित रूप से असर पड़ सकता है, उसे रोका जाए और तर्क दिया कि इस तरह की स्थापना संबंधित हितधारकों से परामर्श करने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि आजीविका के उद्देश्य से इंटरनेट तक पहुंच को संविधान के तहत मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि संबंधित पक्षों को फायरवॉल कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है।