
Donald Trump and Elizabeth Jean Carroll
अमेरिका (United States Of America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को पिछले कुछ समय से सफलताएं मिल रही हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिकी राज्य आयोवा (Iowa) कॉकस में बाज़ी मारी और फिर अमेरिकी राज्य न्यू हैम्पशायर (New Hampshire) के प्राइमरी इलेक्शन में भी जीत हासिल की। इन दोनों जीतों से उनकी रिपब्लिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी भी मज़बूत हुई है। लेकिन ट्रंप का विवादों से भी पुराना नाता रहा है जिस वजह से उन्हें अक्सर ही परेशानी भी होती है। अब ट्रंप के सामने एक और मुश्किल आ गई है। न्यूयॉर्क (New York) के एक जज ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है।
मानहानि के मामले में चुकाने होंगे 692 करोड़
न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रंप को मानहानि के एक मामले में 83.3 मिलियन डॉलर्स (करीब 692 करोड़ रुपये) चुकाने का आदेश दिया है। ट्रंप को यह राशि पूर्व अमेरिकी लेखक और जर्नलिस्ट एलिज़ाबेथ जीन कैरोल (Elizabeth Jean Carroll) को चुकाने होंगे। न्यूयॉर्क के कोर्ट में यह फैसला अमेरिकी समयानुसार शुक्रवार की रात (भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह) सुनाया गया।
ट्रंप ने फैसले को बताया बेतुका
ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज के इस फैसले को पूरी तरह से बेतुका बताया है और इसके खिलाफ अपील करने की बात भी कही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह पूरा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) की उनके और रिपब्लिक पार्टी के खिलाफ साजिश है। ट्रंप ने अमेरिका की क़ानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और इसे एक राजनीतिक हथियार करार दिया।
क्या है मामला?
दरअसल कैरोल ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। पर ट्रंप ने इसे झूठ करार देते हुए कैरोल का अपमान किया था और इस वजह से कैरोल ने ट्रंप पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने पिछले साल मई में ट्रंप को यौन शोषण और मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। हालांकि ट्रंप को रेप के मामले में दोषी करार नहीं दिया गया था। उस समय ट्रंप को दोनों मामलों में कैरोल को 5 मिलियन डॉलर्स (करीब 41 करोड़ रुपये) चुकाने का आदेश दिया गया था। हालांकि ट्रंप ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी और यह मुकदमा फिर से शुरू हो गया था। पर अब एक बार ट्रंप को झटका लगा है और मानहानि के मामले में उन्हें एक बार फिर न्यूयॉर्क के कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर्स (करीब 692 करोड़ रुपये) चुकाने का आदेश दिया है।
Published on:
27 Jan 2024 11:32 am
बड़ी खबरें
View Allविदेश
ट्रेंडिंग
