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इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगाई रिहाई की याचिका, सज़ा को रद्द करने की भी अपील

Imran Khan's Appeal To Islamabad High Court: अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। क्या हैं इमरान की याचिका? आइए जानते हैं।

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जयपुर

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Tanay Mishra

Aug 08, 2023

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Imran Khan's appeal to Islamabad High Court

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इमरान को 3 साल की जेल और 5 साल चुनाव लड़ने पर बैन की सज़ा भी मिली हैं। साथ ही इमरान पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और अगर इमरान इसका भुगतान नहीं करते तो उनकी जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इमरान को इस समय अटक जेल में कैद रखा गया है। हाल ही में इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।


क्या है इमरान की याचिका?

इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिहाई की याचिका लगाई है। इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। साथ ही इमरान ने निचली अदालत के फैसले को भी पूरी तरह से गलत और पक्षपातपूर्ण बताया है।

सज़ा रद्द करने की भी अपील

इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपनी सज़ा रद्द करने की भी अपील की है। इमरान ने निचली अदालत द्वारा दी गई सज़ा को कानून के खिलाफ बताया है।

इमरान के वकीलों ने लगाई याचिका

हाल ही में इमरान के वकील उनसे जेल में मिले। इमरान से मिलने के बाद उनके वकीलों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान की रिहाई और सज़ा रद्द करने की याचिका लगाई।


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जेल में इमरान को मिल रहा है सी-क्लास ट्रीटमेंट


पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि अटक जेल में इमरान को सी-क्लास ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब उनके वकीलों ने भी इस बात की पुष्टि की है। इमरान के वकीलों ने बताया कि उन्हें जेल में एक छोटा और अंधेरे वाला कमरा दिया है। इमरान के कमरे में खुले में शौचालय बना हुआ है। इतना ही नहीं, इमरान के कमरे में मक्खियाँ और कीड़ें भी मंडराते रहते हैं और साथ ही चीटियाँ भी रेंगती रहती हैं। साथ ही जेल में इमरान को उनके वकीलों से ही मिलने दिया जा रहा है और किसी से भी नहीं।

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