
US Birthright Citizenship: अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश के बाद प्रवासी गर्भवती महिलाओंं की समय से पहले डिलीवरी कराने का आग्रह बढ़ गया है। ये महिलाएं 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, क्योंकि उसके बाद अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के नए नियम प्रभावी हो जाएंगे और बच्चे को अमरीकी नागरिकता (US Citizenship) मिलने में दिक्कत हो सकती है। कई डॉक्टरों ने दावा किया कि सी-सेक्शन (C-Section) सर्जरी से डिलीवरी कराने का आग्रह करने वाली महिलाओं में ज्यादातर भारतीय हैं।
न्यू जर्सी की डॉ. एसडी रामा ने बताया कि जिन महिलाओं का गर्भ (Indian Pregnant Women in USA) आठवें या नवें महीने का हो गया है, वे जल्दी से ऑपरेशन कराकर बच्चे को जन्म देने का आग्रह कर रही हैं। डॉ. रमा ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक सात माह की गर्भवती महिला और उसका पति समय से पूर्व प्रसव कराने का अनुरोध करने आए, जबकि प्रसव मार्च तक होना तय नहीं था।
टेक्सास की एक अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ एसजी मुक्काला दंपतियों को समझा रही हैं कि समय से पहले डिलीवरी से मां और बच्चे दोनों को ही काफी खतरा होता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉ मुक्काला ने पिछले दो दिन में ऐसी करीब 15-20 दंपतियों से बात की है।
ग्रीन कार्ड (US Green Card) के लिए लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या और इंतजार की अवधि का दशकों लंबा होना अमरीका में काम करने वाले भारतीयों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता ही सुरक्षा कवच के रूप में काम करती रही है। आठ साल पहले H-1B वीजा पर अमरीका गए एक व्यक्ति ने बताया, 'छह साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हमारे परिवार के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका था। हम अनिश्चितता से डरे हुए हैं। उसकी पत्नी मार्च की शुरुआत में बच्चे को जन्म देने वाली हैं।' एक अन्य प्रोफेशनर से बताया कि 'हमने यहां आने के लिए बहुत त्याग किया। अब ऐसा लगता है कि हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो रहा है।' उन्होंने कहा, अभी भी माता-पिता बनने में महीनों बाकी हैं। नीति परिवर्तन से गहरा असर पड़ रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के फैसले पर अमेरिकी जिला जज ने रोक लगा दी है। ये आदेश अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफेनोर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला साफ तौर पर अंसवैधानिक है। संघीय जज के इस फैसले के बाद इस आदेश पर 14 दिनों की रोक लग गई है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है।
Updated on:
24 Jan 2025 12:25 pm
Published on:
24 Jan 2025 09:39 am
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