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Donald Trump के जन्मजात नागरिकता पर प्रतिबंध के फैसले पर रोक, संघीय जज का आदेश

Donald Trump Birthright Citizenship: डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जज के इस आदेश के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्पष्ट रूप से हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।
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नई दिल्ली

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Jyoti Sharma

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Updated: 24 Jan 2025, 1:49 PM IST

US federal Judge puts stay on Donald Trump decision to ban birthright citizenship

Donald trump

Donald Trump Birthright Citizenship: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के फैसले पर अमेरिकी जिला जज ने रोक लगा दी है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफेनोर ने कहा कि ट्रंप का ये फैसला साफ तौर पर अंसवैधानिक है। ये कोशिश गलत है, इसलिए इस पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाए। संघीय जज के इस फैसले के बाद इस आदेश (Temporary Block on US Birthright Citizenship) पर 14 दिनों की रोक लग गई है। संघीय जज के इस आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वे जज के इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।  

आदेश के बाद 14 दिनों की लगी रोक

AFP समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने का ये आदेश सबसे विवादास्पद आदेश में शामिल हो गया। जिसके बाद इस मुद्दे पर वाशिंगटन राज्य में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ही दौरान अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफेनोर ने कहा कि वे 40 साल से जज हैं लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है, जिसका सवाल इसके जितना साफ और स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ये आदेश असंवैधानिक है, इसलिए इस पर 14 दिन की अस्थाई रोक लगाई जाएगी। 

न्याय विभाग के वकील को लगाई फटकार

कफ़ेनोर ने न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमेट को उनके इस दावे के लिए फटकार लगाई कि ट्रम्प का आदेश संवैधानिक था। कफ़ेनोर ने कहा कि सच कहूँ तो, मुझे ये समझने में मुश्किल हो रही है कि बार का एक सदस्य साफ तौर पर कैसे कह सकता है कि ये एक संवैधानिक आदेश है। बता दें कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफेनोर को पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नियुक्त किया था। 

फैसले के खिलाफ अपील करेंगे ट्रंप तो कोर्ट करेगा बचाव

कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रम्प (Donald Trump on Birthright Citizenship) ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका प्रशासन स्पष्ट रूप से इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। जबकि न्याय विभाग ने कहा कि वह कार्यकारी आदेश का बचाव करेगा, जिसके बारे में एक प्रवक्ता ने कहा कि ये अमेरिकी संविधान की सही व्याख्या करता है। प्रवक्ता ने कहा कि हम कोर्ट और अमेरिकी लोगों के सामने सही तर्क पेश करने के लिए तैयार हैं। ये जो हमारे देश के कानूनों को लागू होते देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं।

संविधान में क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार

बता दें कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता को सुनिश्चित किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति वहां का नागरिक है। इसमें आंशिक रूप से कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या वहां नागरिक बने सभी लोग और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं। 

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया है आदेश

वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश इस विचार पर आधारित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से या वीज़ा पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति देश के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है, और इसलिए उसे इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

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