तोशाखाना मामले में रद्द हुई सज़ा
पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान की सज़ा रद्द कर दी है। इमरान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की भी इस मामले में सज़ा रद्द कर दी गई है। इमरान और बुशरा को इस मामले में 14 साल की जेल की सज़ा देने के साथ ही उनपर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी ठोका गया था, पर आज, सोमवार, 1 अप्रैल को पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने दोनों की ही सज़ा रद्द कर दी है।
जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं खुला
भले ही इमरान को तोशाखाना मामले में राहत मिल गई है, पर अभी भी जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। इमरान और बुशरा को गैर-इस्लामिक शादी के आरोप में 7-7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही साइफर मामले में इमरान और उनके करीबी शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को 10-10 साल की जेल की सज़ा मिली हुई है। ऐसे में जब तक इमरान को उन दोनों मामलों में भी राहत नहीं मिल जाती, वह जेल में ही बंद रहेंगे।