
Hajj yatra (Photo - ANI)
सऊदी अरब (Saudi Arabia) सरकार ने उमराह वीज़ा (Umrah Visa) के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। सऊदी अरब की सरकार के हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह वीज़ा के नियमों में संशोधन करते हुए इसकी एंट्री अवधि को कम करने का फैसला लिया है। अब वीज़ा मिलने के बाद एंट्री की अवधि जारी करने की तारीख से सिर्फ 30 दिन तक ही वैध रहेगी, जो पहले 90 दिन तक वैध रहती थी।
सऊदी अरब की सरकार द्वारा उमराह वीज़ा के नियम में इस बदलाव को अगले हफ्ते से लागू किया जाएगा। ऐसे में वीज़ा जारी होने के 30 दिनों के अंदर ही तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो वीज़ा अपने आप रद्द हो जाएगा।
सऊदी अरब की सरकार के हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह वीज़ा के एंट्री संबंधित नियम में ही बदलाव किया है। रहने की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद वहाँ रहने की अवधि अब भी तीन महीने की ही रहेगी। यानी कि प्रवेश के बाद तीर्थयात्री 90 दिनों तक वहाँ रह सकते हैं।
सऊदी अरब की सरकार के हज और उमराह मंत्रालय के अनुसार वीज़ा के नियम में यह बदलाव तीर्थयात्रा को ज़्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। हर साल इस दौरान काफी भीड़ हो जाती है जिससे दुर्घटना का जोखिम काफी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
Updated on:
31 Oct 2025 10:32 am
Published on:
31 Oct 2025 10:26 am
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