
ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर लगा कोर्ट से झटका (फोटो-IANS)
Trump Tariff: अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भले ही प्राप्त हो, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल वह टैरिफ लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने का आदेश दिया है। अपील कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का समय मिल गया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपील कोर्ट के फैसले के बाद बौखला गए। उन्होंने कोर्ट के आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला पक्षपाती है। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो यह अमेरिका को बर्बाद कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सभी टैरिफ लागू हैं। अपील अदालत का फैसला गलत है कि सभी टैरिफ हटा देने चाहिए। लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की होगी। अगर ये टैरिफ हटाए गए तो यह देश के लिए बड़ी आपदा होगी। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घाटा हमारे किसानों और उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बेहतरीन मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करने का सबसे अच्छा जरिया है। बता दें कि यह फैसला अमेरिका द्वारा फरवरी में चीन, कनाडा और मैस्किको पर लगाए गए रेसिप्रॉकल टैरिफ से जुड़ा है।
ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त को लागू हुआ, जिसके बाद लगभग 70 अन्य देशों पर भी टैरिफ लागू हो गया। 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की।
Published on:
30 Aug 2025 07:23 am
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