21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, 10 से बढ़ाकर किया 15 प्रतिशत, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी हार के दूसरे दिन शनिवार को वैश्विक टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

2 min read
Google source verification
Donald TDonald Trumprump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Trump Hikes Global Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी हार के दूसरे दिन शनिवार को वैश्विक टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर यह नया टैक्स बम फोड़ा है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के चंद घंटों बाद उन्होंने 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। अब इसको बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

वैश्विक टैरिफ को बढ़ाकर किया 15%

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, 'अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल जारी किए गए हास्यास्पद, खराब ढंग से लिखे गए और असाधारण रूप से अमेरिका विरोधी टैरिफ संबंधी फैसले की गहन, विस्तृत और संपूर्ण समीक्षा के आधार पर, कई महीनों के विचार-विमर्श के बाद, कृपया इस बयान को इस बात का प्रतिनिधित्व करने दें कि मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उन देशों पर लगाए गए 10% के वैश्विक टैरिफ को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से अनुमत और कानूनी रूप से मान्य 15% के स्तर तक बढ़ा रहा हू। इनमें से कई दशकों से बिना किसी दंड के अमेरिका को 'लूट' रहे थे (जब तक मैं नहीं आया!)।'

सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा गया है, 'आने वाले कुछ ही महीनों के दौरान, ट्रंप प्रशासन नए और कानूनी रूप से अनुमत टैरिफ निर्धारित और जारी करेगा, जो अमेरिका को फिर से महान बनाने की हमारी असाधारण रूप से सफल प्रक्रिया को जारी रखेगा।'

ट्रंप के पास है अब 150 दिन

आपको बता दें कि ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देती है। हालांकि, ट्रंप के पास अब 150 दिन हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति का आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कांग्रेस इसे बढ़ाने के लिए मतदान न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया था अवैध

आपको बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए गए टैरिफ असंवैधानिक थे, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ भी शामिल थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को अमेरिका के खिलाफ बताया था।