
USA court decision on mastermind Khalid Sheikh Muhammad of 9/11 attacks
9/11 Attack: अमेरिका के एक सैन्य न्यायाधीश ने देश के रक्षा मंत्री के आदेश को पलटते हुए फैसला सुनाया है कि 11 सितम्बर 2001 के हमलों के कथित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद (Khalid Sheikh Mohammad) और दो अन्य आरोपियों के साथ किए गए समझौते वैध हैं। वायु सेना के कर्नल जज मैथ्यू मैकॉल के आदेश का अर्थ है कि तीनों आरोपियों को पहले हुए समझौते के तहत मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यानी अब उन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी।
रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तीन अलग-अलग प्री-ट्रायल समझौतों को 2 अगस्त को रद्द कर दिया था। अब क्यूबा के ग्वांतानामो बे के सैन्य जज ने आदेश दिया है कि खालिद और दो आरोपी साथी वालिद बिन अताश और मुस्तफा अल-हौसावी अपनी दलीलें पेश करने के लिए उनकी अदालत में पेश हो सकते हैं। जज ने तर्क दिया कि ऑस्टिन के पास प्रक्रिया के दौरान उस पर निगरानी रखने का अधिकार था, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उनके पास याचिका समझौतों को रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं था।
इधर अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि पेंटागन जज के फैसले की समीक्षा कर रहा है और इस पर अभी कोई और टिप्पणी नहीं करेगा। खालिद शेख मोहम्मद और चार अन्य पर 2012 में हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे, लेकिन ये मामले वर्षों से केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के प्रतिवादियों को यातना दिए जाने के मुकदमे में उलझे रहे हैं।
Published on:
09 Nov 2024 03:10 pm
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