26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ट्रंप के ‘टैरिफ वॉर’ में एक और बड़ा फैसला, विदेशों से आने वाले छोटे पैकेजों पर दी जाने वाली छूट हुई खत्म

Trump's Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' में अब एक और छूट को खत्म कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Aug 29, 2025

Small packages

Small packages (Representational Photo)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का 'टैरिफ वॉर' (Tariff War) दुनियाभर में न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इसको लेकर काफी विवाद भी चल रहा है। दुनियाभर के वो सभी देश, जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, इसकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप अपना फैसला बदलने के मूड में नहीं हैं। अमेरिका में भी ट्रंप के टैरिफों का विरोध हो रहा है क्योंकि इसका असर अमेरिकियों पर भी होगा। अब इस 'टैरिफ वॉर' के तहत एक और छूट को खत्म कर दिया गया है।

विदेशों से आने वाले छोटे पार्सल पर दी जाने वाली छूट हुई खत्म

ट्रंप ने अमेरिका में विदेश से आने वाले छोटे पैकेजों पर टैरिफ में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया है। यह छूट आज से ही खत्म कर दी गई है। शुक्रवार को अमेरिका में मध्यरात्रि 12:01 बजे से, अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सभी इंटरनेशनल पैकेजों के इम्पोर्ट पर, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, मानक शुल्क दरें लागू करना शुरू कर देगा।

कई लोगों पर पड़ेगा असर

ट्रंप के इस फैसले का असर कई लोगों पर पड़ेगा, जिनमें छोटे व्यवसायी और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। पहले 800 डॉलर से कम मूल्य के पैकेजों पर टैरिफ में छूट दी जाती थी। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार 6 महीने के ट्रांजिशन पीरियड ​​के दौरान पॅकेज-डाक भेजने वाले लोग, मूल देश के आधार पर, प्रति पैकेज 80 से 200 डॉलर का एक समान शुल्क चुकाने का विकल्प चुन सकते हैं। मूल देश पर लागू प्रभावी टैरिफ दर के बराबर शुल्क लगेगा, या प्रति वस्तु 80 से 200 डॉलर तक का शुल्क लगेगा। इससे पैकेज को भेजने की कीमत काफी बढ़ जाएगी।

नहीं बदला जाएगा फैसला

ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी से जब इस मामले में सवाल किया गया कि क्या इस फैसले को बदला जाएगा, तो जवाब मिला कि यह एक स्थायी बदलाव है और इसे बदला नहीं जाएगा। इस टैरिफ में छूट को बहाल करने को कोई भी [प्रयास नहीं किया जाएगा।