
शोरूम में नई कहकर थमा दी पुरानी कार, आगरा के शख्स ने हुंडई पर ठोका 1000 करोड़ का केस।
आगरा के एक व्यक्ति ने हुंडई कंपनी पर नई कार के बदले पुराने मॉडल की कार देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में हुंडई कंपनी के खिलाफ 1000 करोड़ रुपये का केस दायर किया है। अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने कंज्यूमर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि हुंडई कंपनी ग्राहक के साथ धोखा किया है। कंपनी ने कार में जिस तरह के फीचर्स का दावा किया था, वे कार में नहीं हैं। इसके साथ ही कार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्रैश टेस्ट स्पीड के मानक को भी पूरा नहीं करती है। कार देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चलने लायक नहीं है। पीड़ित का कहना है कि अगर ऐसे में उसे या उसके परिवार को किसी तरह की हानि पहुंचती है तो इसके लिए हुंडई कंपनी जिम्मेदार होगी।
अधिवक्ता डॉ. एपी सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता राजेंद्र कुमार ने इस केस में हुंडई के कार्यकारी अधिकारी यूइसुंग, सीईओ जेहूं चांग के साथ कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। वहीं, राजेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 13 नवंबर 2020 को मेहनत की गाढ़ी कमाई और बैंक से लोन लेकर पहली कार खरीदी थी, ताकि वह पत्नी और दो बेटियों को लेकर घूम सकें। उन्होंने बताया कि आगरा के कमलानगर स्थित एनआरएल शोरूम ने ऑल न्यू सेंट्रो स्पोर्ट्स कार कीमत ली है। कार खरीदने के दौरान उन्हें जो बुकलेट दी गई, उसमें कार की तमाम विशेषताएं लिखी हैं। लेकिन, यह कार पुराने व साधारण मॉडल की है।
बुकलेट में दर्शाई गई कोई सुविधा नहीं
राजेंद्र कुमार ने बताया कि कार में डुअल एयरबैग्स, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग कैमरा, माइक्रो एंटीना, रियर वॉशर के साथ वाइपर और वीडियो स्क्रीन की सुविधा देने की बात की गई थी, लेकिन कार में कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इसको लेकर सवाल किए तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उनका आरोप है कि केवल डिलीवरी के वक्त ही कार दिखाई गई। बुकलेट के अनुसार उन्हें पुरानी कार दी गई है। जबकि कीमत ऑल न्यू सेंट्रो स्पोर्ट्स मॉडल की ली है।
मेंटेनेंस चार्ज भी अधिक वसूला जा रहा
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कार खरीदी थी तो दावा किया गया था कि ऑल न्यू सेंट्रो स्पोर्ट्स कार की मेंटेनेंस कॉस्ट 30 पैसे से 40 पैसे प्रति किमी है। लेकिन, अब अधिक चार्ज वसूला जाता है। राजेंद्र का कहना है कि अगर मेरे या परिवार के साथ दुर्घटना या अनहोनी होती है तो इसके लिए बीमा कंपनी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अलावा जिम्मेदारी कार कंपनी की होगी।
Published on:
22 Jul 2022 10:40 am
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