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New rule for transfer of gas connection: आगरा में अब गैस कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार उपभोक्ता चाहे किसी के नाम के कनेक्शन से गैस ले रहा हो अब अपने नाम स्थानांतरित करवा सकता है। शासन ने स्थानांतरण नियम काफी सरल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों के लिए भी सुविधाओं में बदलाव किया गया है। कोई भी व्यक्ति अब अपने नाम गैस स्थानांतरित करवा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया अवैध कनेक्शन को वैध करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से बचने अपने नाम वैध कनेक्शन करना जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार एलपीजी गैस कनेक्शन की संख्या करीब 13 लाख के आसपास है। जिनमें 10 लाख एलपीजी गैस धारकों की केवाईसी पूरी हो चुकी है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया अभी चल रही है। करीब 3 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी बाकी है। गैस एजेंसी की तरफ से उपभोक्ताओं को डायरी उपलब्ध कराई जाती है।
मिली जानकारी के अनुसार कई गैस उपभोक्ता ऐसे हैं जो दूसरों के नाम की डायरी का उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब अवैध गैस कनेक्शन को वैध करने में बड़ी सुविधा मिल रही है। मृतक के परिजन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के गैस कनेक्शन को अपने नाम करवा सकते हैं, जिससे भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। शासन की तरफ से गैस कनेक्शन धारकों को कई सुविधाएं भी दी जाती हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि ऐसे गैस कनेक्शन करने की सुविधा मिल रही है। इसके लिए उन्हें गैस एजेंसी में संपर्क करना पड़ेगा। दूसरों के नाम गैस सिलेंडर लेने वालों के लिए पुरानी सिक्योरिटी मनी और नई सिक्योरिटी मनी के अंतर को जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर आदि के साथ कनेक्शन अपने नाम स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद गैस कनेक्शन वैध (valid) तरीके से उपभोक्ता के नाम स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
Published on:
15 May 2026 06:55 pm
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