मामला अदालत में पहुंचने पर न्यायाधीश प्रज्ञाबेन अग्रावत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही धमकी देने के मामले में दो वर्ष की, पोस्को के तहत 10 वर्ष व अन्य धाराओं के तहत 6 वर्ष की सजा सुनाई है, जो लगातार भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा, 2009 कानून के प्रावधान के अनुसार पीडि़ता को राज्य सरकार के फंड से 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।