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जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आवश्यक अर्जेन्ट मेटर को छोडकऱ सभी न्यायालयों में 15 मार्च तक तक न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए हैं। जिला बार एसोसिशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी और सचिव समीर काले ने यह जानकारी दी है। यह भी पढ़ें
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यह जारी किए निर्देश31 मार्च की तारीख पेशियों के लिए कॉमन डेट दी जाएंगी
-किसी मुल्जिम, पक्षकार, गवाह को कोर्ट आने की नहीं जरूरत
-मुल्जिम की जमानत जब्त नहीं होगी। गवाह के वारंट नहीं होंगे जारी
-पक्षकार की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध नहीं होगा फैसला
-सिर्फ जमानत, रिमांड एवं आवश्यक स्टे
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-आवश्यक प्रकरण में होगी सुनवाई
-न्यायालय परिसर में कैंटीन, चाय की दुकानें 31 मार्च तक रहेगी बंद
-सेशन कोर्ट परिसर के 3 गेट रहेंगे पूरी तरह बंद
-गेट नंबर तीन से वकील, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी करेंगे प्रवेश
-न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों की होगी स्क्रीनिंग
– तारीख पेशी पर जेल से लाए जाने वाले अभियुक्त की पेशी/रिमाण्ड वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से
-शौचालयों की सफाई प्रति विशेष सावधानी बरती
-आपातकालीन चिकित्सीय सहायता के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था
-आवश्यक प्रकरण में होगी सुनवाई
-न्यायालय परिसर में कैंटीन, चाय की दुकानें 31 मार्च तक रहेगी बंद
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