पास को लेकर पुराने आदेश ही मान्य
नवीनीकरण की भी जरूरत नहीं, अवधि बढ़ी हुई मानी जाएगी
अजमेर. कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉक डाउन की अवधि में विशेष परिस्थितियों में जारी किए जाने वाले पास के लिए पुराने आदेश ही मान्य होंगे। इसके साथ ही जिनके पास के अवधि १४ अप्रेल को समाप्त हो रही है उन्हें भी पास नवीनीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। उनके पास की अवधि लॉक डाउन तक बढ़ी हुई मानी जाएगी। जिला प्रशासन को पास अभी तक लॉक डाउन के दौरान पास जारी करने के लिए कोई नए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इसलिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत, तहसीलदार,उपखंड अधिकारी, पुलिस तथा अतिरिक्त कलक्टर (शहर) विशेष परिस्थिति में पास जारी कर सकेंगे। पुलिस के जरिए पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज कॉप वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
पास जारी करने को लेकर नए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। जिन्हें स्थायी पास जारी किए गए उन्हें रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता नहीं है। पास विशेष परिस्थिति में ही जारी होंगे।