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अजमेर

घर में खाद्य सामग्री नहीं होने की झूठी शिकायत करना पड़ा भारी

रसद विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा

अजमेरApr 13, 2020 / 09:19 pm

bhupendra singh

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए

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अजमेर. जिला प्रशासन को सम्पर्क पोर्टल sampark portal पर खाद्य food सामग्री नहीं होने की झूठी शिकायत False complaint दर्ज कराना खानपुरा के चांद मोहम्मद को भारी पड़ गया है। शिकायत झूठी पाई जाने पर रसद विभाग ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत मामला fir दर्ज कराया है। प्रवर्तन निरीक्षक राहुल भंवरिया ने यह शिकायत दर्ज करायी।
जिला रसद अधिकारी प्रथम हीरालाल मीणा एवं द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि खानपुरा के रहने वाले चांद मोहम्मद ने 10 अप्रेल को सम्पर्क पोर्टल हैल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करायी थी कि उसके घर पर खाने को कुछ भी सामग्री नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन ने तुरन्त खाद्य सामग्री भेजी।
रसद विभाग की ओर से जिला प्रवर्तन निरीक्षक हेमन्त आर्य जब वहां पहुंचे तो चांद मोहम्मद के घर में मोटरसाइकिल,कूलर,फ्रिज आदि सामान मिला। फ्रिज में पर्याप्त मात्रा में चिकन और रसोई में पर्याप्त खाद्यान्न एवं आटा मिला। वह बीपीएल या अंत्योदय श्रेणी में भी शामिल नहीं है।
पास को लेकर पुराने आदेश ही मान्य
नवीनीकरण की भी जरूरत नहीं, अवधि बढ़ी हुई मानी जाएगी
अजमेर. कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉक डाउन की अवधि में विशेष परिस्थितियों में जारी किए जाने वाले पास के लिए पुराने आदेश ही मान्य होंगे। इसके साथ ही जिनके पास के अवधि १४ अप्रेल को समाप्त हो रही है उन्हें भी पास नवीनीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। उनके पास की अवधि लॉक डाउन तक बढ़ी हुई मानी जाएगी। जिला प्रशासन को पास अभी तक लॉक डाउन के दौरान पास जारी करने के लिए कोई नए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इसलिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत, तहसीलदार,उपखंड अधिकारी, पुलिस तथा अतिरिक्त कलक्टर (शहर) विशेष परिस्थिति में पास जारी कर सकेंगे। पुलिस के जरिए पास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज कॉप वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
इनका कहना है
पास जारी करने को लेकर नए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। जिन्हें स्थायी पास जारी किए गए उन्हें रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता नहीं है। पास विशेष परिस्थिति में ही जारी होंगे।
-विश्वमोहन शर्मा, जिला कलक्टर अजमेर

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