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Fire case: हवाई फायर मामले में आरोपियों को मिली जमानत
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Fire case: हवाई फायर मामले में आरोपियों को मिली जमानत

अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का अनुरोध किया। लेकिन अदालत ने तीनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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अजमेर. बर्थडे पार्टी में हवाई फायर (air fire) करने और फेसबुक पर फोटो-वीडियो अपलोड करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार (arrest) कर लिया। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए। बाद में अदालत से तीनों को जमानत (bail) मिल गई।

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सिविल लाइंस इलाके में 6 दिसंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हाथों में हथियार लहराते हुए कुछ युवकों ने हवाई फायर किए थे। युवकों ने इसकी वीडियो (vedio) और फोटो (photo) सोशल मीडिया पर पोस्ट की। बाद में डिलीट भी कर दीं। इस दौरान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप (kunwar rashtradeep) को फायरिंग के फोटो मिले थे।

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यूं चढ़े पुलिस के हत्थे
सीओ नॉर्थ डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइंस थानाधिकारी डॉ. रविश सामरिया और टीम ने मामले की गहन पड़ताल की। इसमें फायर करने वाले युवकों की पहचान हो गई। सीसीटीवी फुटेज (cctv) और समारोह (function) को लेकर लोगों से पूछताछ की गई। पुख्ता सूचना और सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी संजय सिंह, कश्मीर सिंह और पवन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। चौथा आरोपी मनोज यादव पकड़ में नहीं आया।

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अदालत से मिली जमानत
पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा (JC) में भेजने का अनुरोध किया। लेकिन अदालत ने तीनों को जमानत पर रिहा (bail order) करने के आदेश दिए। पुलिस ने बरामद किए हथियार पुलिस ने आरोपियों को पुष्कर-जनाना रोड स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया।आरोपियों के कब्जे से एक पम्प एक्शन गन, 12 बोर की गन और 2 रिवॉल्वर भी बरामद की गई। पुलिस आरोपियों की हथियार और कारतूस की खरीद-फरोख्त और अन्य बिंदुओं पर पूछताछ भी की।

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फायरिंग और उसके फोटो-वीडियो डालना अपराध
सीओ नॉर्थ डॉ. प्रियंका ने बताया कि किसी समारोह अथवा सार्वजनिक स्थान (public place) पर फायरिंग करना और उसके फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालना अपराध है। पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर राज्यभर में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।