
mdsu vice chancellor issue
अजमेर.महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति के कामकाज पर रोक कायम है। राजस्थान हाइकोर्ट में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीते साल 11 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी।
जयपुर बुलाया था अधिकारियों को
इसके बाद न्यायालय ने 1,16, 28 नवंबर, 3 दिसंबर और जनवरी के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दी थी। अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। मालूम हो कि हाल में उच्च शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को जयपुर बुलाया था। उन्होंने कुलपति मामले की सुनवाई, विश्वविद्यालय में कामकाज प्रभावित होने और अन्य मामलों पर चर्चा की थी।
क्यों नहीं हो रहे वैकल्पिक इंतजाम
विश्वविद्यालय में कुलपति की अनुपस्थिति से वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की पत्रावलियां अटकी हुई हैं। तीन महीने से लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं। विधानसभा में पारित एक्ट के बावजूद राजभवन और सरकार ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए हैं। दोनों की लड़ाई में विश्वविद्यालय परेशान हो रहा है। यहां साल 2019 की परीक्षाओं और अन्य कार्यों पर जबरदस्त संकट मंडराया हुआ है।
Published on:
07 Jan 2019 10:10 am
