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प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के लोगों को मिलेगा गेहू व चना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलक्टरों को दिए निर्देश राज्य में58 लाख लोग चिन्हित,एसएमएस से दी जाएगी सूचना 11 जून से पहले करना होगा अतिरिक्त गेहूं का उठाव
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Wheat being sold up to 6 thousand rupees quintal in bhilwara

Wheat being sold up to 6 thousand rupees quintal in bhilwara

अजमेर. कोविड-19 के कारण प्रवासी Migrants हुए व्यक्तियों के साथ ही लॉक डाउन के कारण अस्थाई रूप से रोजगारहीन विशेष श्रेणी के लोगों special category people को नि:शुल्क खाद्यान उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार के निर्देशों के तहत किए गए सर्वे में शामिल विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं wheatतथा प्रति परिवार 2 किलोग्राम चनाgram नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। राज्य में प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 58 लाख है। केन्द्र सरकार से प्राप्त गेहूं के आधार पर 44.46 लाख प्रवासियों की सीमा तक जिलावार गेहूं व चने का आवंटन का हो चुका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव (खाद्य) सिद्धार्थ महाजन ने सभी जिला कलक्टरों को दिए निर्देश दिए हैं कि शेष लोगों के लिए ११ जून से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से अतिरिक्त गेहूं का उठाव कर लिया जाए।

तीन दिन होगा गेहूं वितरण

जिला कलक्टर द्वारा सर्वे के अनुसार राशन की दुकानवार गेहूं का आवंटन किया जाएगा। गेहूं का वितरण12,13 व 14 जून को दो सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वितरण से शेष बचे गेहूं को मिड-डे मील के लिए स्कूलों में जमा करवा जाएगा। अजमेर जिले में प्रवासियों तथा विशेष श्रेणी के लोगों की संख्या २ लाख है। ये खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है। अजमेर को अब तक 2140 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन हो चुका है।

पूर्व में हो चुका है सर्वे
कोविड-19 के कारण प्रवासी हुए व्यक्तियों के साथ ही लॉक डाउन के कारण अस्थाई रूप से रोजगारहीन विशेष श्रेणी के लोगों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे। केन्द्र सरकार से प्राप्त गेहूं के आधार पर 44.46 लाख प्रवासियों की सीमा तक जिलावार गेहूं व चने का आवंटन का हो चुका हैं। इसका बिना कोई भुगतान किए एफसीआई से उठाव किया गया है। प्रवासियों एवं विशेष श्रेणी के सर्वे में व्यक्तियों की कुल संख्या में से प्रवासियों की अधिकतम संख्या के आधार पर आवांटित गहूं की मात्रा को घटाने पर शेष यूनिट की संख्या के आधार पर जिलेवार अतिरिक्त गेहूं का आवांटन अलग से किया गया है। इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। जिला कलक्टर द्वारा कीमतन एफसीआई गेहूं लिया जाएगा इसका अलग से बजट आवंटित किया गया है।

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