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नगर निगम और अग्निशमन विभाग ने दी नकारात्मक रिपोर्ट पिछले साल की तरह ही इस बार भी बेचे जाएंगे पटाखे

जिला प्रशासन चाहता था शहर में दो जगह ही बिके पटाखे २३१ आवेदन में से २० हुए खारिज
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Municipal corporation and fire department gave negative report Cracke

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अजमेर. इस बार दीपावली पर शहर में दो जगहों पर ही Crackers पटाखे बेचने की जिला प्रशासन की योजना मूर्तरूप नहीं ले सकेगी। Municipal corporationनगर निगम, अग्निशमन विभाग fire department की ओर से इस सम्बंध में मिली नकारात्मक रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने पूर्व व्यवस्था अनुसार ही पटाखे बेचे जाने का निर्णय किया है। गली मोहल्लों में पटाखों की दुकानें लगाने के बजाय प्रशासन इस पर सेंट्रलाइज रूप से पटेल मैदान व अरबन हाट में ही पटाखों की स्टॉल लगवाकर पटाखे बिकवाना चाहता था। इसके लिए सभी सम्बन्धित महकमों को सर्वे के निर्देश दिए गए थे। नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि समय कम है, दुकानों के लिए टीन शेड नहीं लगाए जा सकते, टीन शेड के लिए टेंडर भी नहीं किए गए हैं। पटाखों की स्टॉल लगाने के लिए उनके बीच तीन मीटर की दूरी तथा पक्का व कवर स्ट्रक्चर आवश्यक है। वहीं अग्निशमन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक जगह पर विस्फोटक की दुकानें लगाने व भीड़ होने के कारण बड़ी दुघर्टना हो सकती है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं पुलिस महकमे ने २० आवेदन पत्र खारिज किए जाने की रिपोर्ट दी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने पूर्व की व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किया है।

जारी होंगे अस्थाई अनुज्ञा पत्र

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। आदेश के तहत अजमेर शहर के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर जारी करेंगे। उन्हें अजमेर शहर के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। शहर में पटाखे बेचने लिए २३१ आवेदन आए हैं।
इन निर्देशों की करनी होगी पालना

अस्थायी अनुज्ञा पत्रधारी किसी प्रकार के विदेशी आयातित पटाखे नहीं बेच सकेंगे, न ही निर्धारित मात्रा से अधिक आतिशबाजी का भंडारण ही किया जा सकेगा। अनुज्ञा पत्र धारी की दुकान में बिजली की वायरिंग लूज नहीं होनी चाहिए। अप्रमाणित आतिशबाजी व चाइनिज आतिशबाजी की बिक्री नहीं कर सकेगा। केवल विस्फोटक विभाग से प्रमाणित आतिशबाजी की बिक्री ही की जाएगी। आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से रखने होंगे। अत्यधिक आवाज व शोर करने वाले पटाखों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुज्ञा पत्र धारी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2018 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
इनका कहना है...

पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों की पालना करनी होगी। अग्निशमन यंत्र रखना होगा। कोई भी दुकानदार हेलोजन लाइट नहीं लगा सकेगा। एेसा करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अरविंद सेंगवा,अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर)अजमेर

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