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जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने मंगलवार नगरपालिका पुष्कर(Municipal Pushkar) के अधिशाषी अधिकारी को पत्र भेजकर कैचमेंट एरिया में निर्माण रोकने के लिए हाइकोर्ट(high court) के निर्णय की पालना करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि हाइकोर्ट ने 16 फरवरी 2009 को सिविल रिट याचिका में जिले की छह झीलों के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए।
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जानोमाल की खतरा पुष्कर सरोवर के पुलिया के पीछे सम्पूर्ण नाला क्षेत्र की कृषि भूमियों पर पिछले एक वर्ष में कई पक्के निर्माण कराए गए तथा होटलें (hotels)बना ली गई। पालिका क्षेत्र से बाहर होना बताकर इन होटलों में शराब-कबाब परोसा जाने लगा है। बरसाती पानी(Rain water) भरने के साथ ही इन अवैध होटलों में जानमाल का खतरा मंडराने लगा है जो चिंता का विषय बना हुआ है। यह भी पढ़ें