
rpsc interview process
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) ने वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा)-2018 (sr.teacher) और आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी) में सहायक सांख्यिकी अधिकारी-2018 (assistant statistical officer)के तहत नवीन वर्गीकरण जारी किया है।
सचिव के. के. शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा)-2018 का भर्ती विज्ञापन पिछले साल 29 मार्च को जारी हुआ था। कार्मिक विभाग (depratment of personnel) के 23 जून 2019 के पत्रानुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों (recruitment) में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) को पांच प्रतिशत आरक्षण (reservation) संबंधित प्रावधान लागू किया गया है। आयोग ने विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित वर्गीकरण (वर्गवार) के तहत 28 अधिसंख्यक पद (post) शामिल करते हुए सूचना जारी की है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर इसका अवलोकन कर सकते हैं।
इसी तरह आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी)में सहायक सांख्यिकी अधिकारी-2018 का भर्ती विज्ञापन (advertisement) भी 29 मार्च को जारी हुआ था। आयोग ने संबंधित विभाग से प्राप्त नवीन संशोधित वर्गीकरण (वर्गवार) के तहत 5 अधिसंख्यक पद शामिल करते हुए सूचना जारी की है।
परीक्षा तिथि, आवेदन का इंतजार
आयोग ने जुलाई से सितंबर तक परीक्षाएं (exam)स्थगित की हैं। इनमें स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2018, फिजियोथेरेपिस्ट (physiotherepist) भर्ती परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा (school lecturer), सहायक वन संरक्षक-वन रेंज अधिकारी (forest range officer) ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018 परीक्षा शामिल है। इनमें अब तक किसी भी स्तर की परीक्षा (exam) पूर्व में नहीं हुई है। अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (economic backword class) के अभ्यर्थियों की आरक्षण प्रक्रियाधीन होने के कारण परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि और दोनों श्रेणियों में आवेदन का इंतजार है।
अभ्यर्थी मुख्य सूची में प्रतिस्थापित
आयोग ने कॉलेज व्याख्याता (विधि) प्रतियोगी परीक्षा-2014 (law lecturer) के तहत अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया है। सचिव के.के. शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan high court)ने ऋषिसिंह सोलंकी बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य का निस्तारण किया। इसके उपरांत मुख्य सूची (main list)में अपात्र रहे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कॉलेज व्याख्याता (विधि) परीक्षा-2014 के 28 फरवरी को आयोजित साक्षात्कार परिणाम (interview) में संशोधन किया गया है। मुख्य सूची में चार अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों (marks)के आधार पर प्रतिस्थापित किया गया है। इस सूची के अतिरिक्त तीन अभ्यर्थियों का चयन जीईएनएम से जीईएनएफ किया गया है। यह परिणाम हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
Published on:
17 Aug 2019 06:30 am
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