राजस्थान हाइकोर्ट की सिंगल बैंच ने बीते अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ आयोग ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की। हाइकोर्ट के आदेशानुसार 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था।मालूम हो कि हाईकोर्ट ने 18 मार्च के मामलों के लिए 16 अप्रेल और 19 मार्च के मामलों की सुनवाई के लिए 17 अप्रेल तिथि तय की है।
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फैसले के बाद परिणामअभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच हो चुकी है। परिणाम की कंप्यूटर और मैन्युअल जांच जारी है। हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। मालूम हो कि आयोग ने 1017 पदों के लिए परीक्षा कराई है। मुख्य परीक्षा के लिए 22 हजार 984 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 18 हजार ने परीक्षा दी है।
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सेशन कोर्ट में 31 तक न्यायिक कार्य स्थगित अजमेर. कोरोना वायरस प्रकोप को देखते हुए सेशन कोर्ट ने भी एहतियात बरती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 31 मार्च तक न्यायिक कार्य स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम, पुरा महत्व की इमारतों को बंद किया गया है। इसी कड़ी में सेशन कोर्ट ने भी बड़ा फैसला किया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आवश्यक अर्जेन्ट मेटर को छोडकऱ सभी न्यायालयों में 15 मार्च तक तक न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए हैं। जिला बार एसोसिशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी और सचिव समीर काले ने यह जानकारी दी है।