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अजमेर.
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दायर किया है। आयोग ने हाईकोर्ट से परिणाम को लेकर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर बीती 18 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते केस सूचीबद्ध ही नहीं हुआ।
हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र
राजस्थान हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दायर किया गया। आयोग के अधिवक्ता एम.एफ.बेग ने बताया कि इसमें कहा गया है कि सुरज्ञान सिंह और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्णयानुसार आयोग ने मुख्य परीक्षा कराने के बाद परिणाम तैयार किया है। परिणाम में विलंब हो रहा है।
20 जुलाई को सुनवाई
आयोग ने 1017 पदों के लिए परीक्षा कराई है। मुख्य परीक्षा के लिए 22 हजार 984 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 18 हजार ने परीक्षा दी है। मुख्य परीक्षा परिणाम करीब-करीब तैयार हो चुका है। हाईकोर्ट में पहले 10 जून को सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई तिथि 20 जुलाई तय हुई है। इसको देखते हुए आयोग ने विशेष प्रार्थना पत्र जारी किया है।
कमीशन ने की चर्चा
आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती और सदस्यों ने हाईकोर्ट दायर विशेष प्रार्थना पत्र, मुख्य परीक्षा के परिणाम सहित कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। उधर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने भी सीएमओ को ज्ञापन भेजा है।
Updated on:
03 Jun 2020 08:13 am
Published on:
03 Jun 2020 08:13 am
