
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
UP Crime: अलीगढ़ की एक पॉक्सो कोर्ट ने 50 साल के शख्स को 14 साल की सौतेली बेटी के साथ बार-बार रेप करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला अक्टूबर 2024 का है। लड़की की मां ने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी बेटी को बाथरूम में रोते देखा। जिसके बाद लड़की ने खुलासा किया कि उसका सौतेला पिता 2 महीने से उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसे बुखार की दवा खाने के लिए मजबूर करता था। जो असल में बेहोश करने वाली दवाएं थीं। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी पिता ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने कभी किसी को बताया तो वह उसे और उसकी मां को जान से मार देगा।
विशेष अभियोजन अधिकारी लव बंसल के मुताबिक, पीड़िता की मां एक मजदूर है। उसने पुलिस शिकायत में कहा कि उसका पति शराबी था। महिला ने कहा कि उसने लगभग 14 साल पहले, अपने पहले पति के निधन के बाद, अपनी दो छोटी बेटियों की देखभाल में मदद करने के लिए आरोपी से शादी की थी। शादी के बाद दंपति की तीन और बेटियां हुईं। मां की शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।
मेडिकल सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार राम ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें से 50,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
Published on:
12 Sept 2025 03:20 pm
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