इलाहाबाद हाईकोर्ट से महिला को गाली देने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत
इलाहाबादPublished: Sep 22, 2022 07:06:48 pm
श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मयंक जैन की अदालत ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की है। यह आदेश जस्टिस मयंक जैन की अदालत ने जमानत मंजूर की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।


इलाहाबाद हाईकोर्ट से महिला को गाली देने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत
प्रयागराज: महिला के बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में महिला के साथ गालीगलौज करने की जुर्म में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिला से बदसलूकी व मारपीट समेत गली देने का आरोप था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए खोजबीन शुरू कर दी थी।