
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व प्राधिकरण से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चन्द्र पाण्डेय व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता हौसिला प्रसाद मिश्र ने बहस की। इनका कहना है कि याची गण ए डी ए के कर्मचारी थे। 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे। अचानक मई 22 में पेंशन कम कर दी गई। पेंशन 3000 से 6000 रूपये कम कर दी गई है। कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई है।
कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि याचियों ने 2017 में ही इस आशय का वचन दिया था। शासनादेश 28मई 21के आधार पर पेंशन में कमी की गई है।याची ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कहा कि विभाग अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर सकता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 29अगस्त को होगी।
दहेज़ हत्या आरोप में सजा भुगत रही बिंदू देवी को मिली जमानत
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोप में सजायाफ्ता ज्ञानपुर भदोही की बिंदू देवी की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की आधी राशि जमा करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही दी गई सजा निलंबित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील में जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
शादी के साथ साल के भीतर बहू की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल की गई और सत्र अदालत ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।इसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर हल्की चोटें आई हैं जो संवेदनशील हिस्से पर नहीं है। मौत का कारण नहीं बताया गया है। मृतक परिवार से अच्छे संबंध थे। मृतका शौच करने खेत में गई थी जहां मृत पाई गई।उसकी मां ने दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध बताया है।वह 12 नवंबर से जेल में बंद हैं।
Published on:
28 Jul 2022 09:54 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
