प्रयागराजPublished: Jul 22, 2022 09:09:48 am
Sumit Yadav
कोर्ट ने सत्र अदालत की दस साल की कैद के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर सजा निलंबित कर दिया है और लगे जुर्माने पर 75 फीसदी तक रोक लगा कर केवल 25 फीसदी एक माह में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करता है तो जमानत निरस्त कराई जा सकेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दस साल की सजा काट चुके चरस तस्करी के आरोपी को सशर्त दिया जमानत