scriptशादी के पहले महिला ने होने वाले पति पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना | Allahabad High Court imposed a fine of 10 thousand | Patrika News
प्रयागराज

शादी के पहले महिला ने होने वाले पति पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी और अदालतें वाली न्याय वितरण प्रणाली को व्यक्तिगत स्तर पर तय करने का साधन नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब हमारे देश में कानूनी प्रणाली पहले से ही मामलों के अधिक बोझ से जूझ रही है। इस तरह का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक भ्रमित करने वाला है, जो कीमती समय बर्बाद कर रहा है

प्रयागराजApr 25, 2022 / 01:49 pm

Sumit Yadav

शादी के पहले महिला ने होने वाले पति पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

शादी के पहले महिला ने होने वाले पति पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

प्रयागराज: शादी के पहले होने वाले के ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगा दिया है। इसके बाद महिला ने बाद में आरोपी से शादी कर ली। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने देखा कि एफआईआर दर्ज करना याचिकाकर्ताओं पर शादी कराने के लिए दबाव बनाने का तरीका था। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी और अदालतें वाली न्याय वितरण प्रणाली को व्यक्तिगत स्तर पर तय करने का साधन नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब हमारे देश में कानूनी प्रणाली पहले से ही मामलों के अधिक बोझ से जूझ रही है। इस तरह का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक भ्रमित करने वाला है, जो कीमती समय बर्बाद कर रहा है। जांच एजेंसी और अदालतों दोनों को झूठे मामलों से निपटने में और इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक मामलों को भुगतना पड़ता है, इसलिए कथित पीड़िता और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।
हाईकोर्ट ने किया टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायालय की टिप्पणियां किए गए सबमिशन पर विचार करने और रिकॉर्ड के अवलोकन पर कोर्ट ने कहा कि अपने आवेदन में महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि सलमान और याचिकाकर्ता के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे और याचिकाकर्ता केवल सलमान से प्यार करती थी। हाईकोर्ट ने इसे देखते हुए नोट किया कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली पूरी तरह से झूठी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे आरोपों पर केवल याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई थी ताकि उसकी शादी को अंजाम दिया जा सके। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी और आधारहीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।

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