
पुलिस भर्ती
इलाहाबाद. हाई कोर्ट इलाहाबाद ने साल 2013 में आयी 49610 सिपाही भर्ती में एक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मामला आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने का है।
दरअसल साल 2013 की 49610 सिपाही भर्ती में गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू कर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और एससी वर्ग की महिलाओं को सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि संशोधित परिणाम जारी करने के लिये उसने क्या प्रक्रिया अपनाई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले मे रवि कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर पांच नवंबर 2017 को दिये गए अपने आदेश में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को उनके वर्ग में नियुक्ति देने और इससे खाली हुई सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुकत करने को कहा था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर बृजेश कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार सुनवाई कर रहे हैं।
Published on:
23 Dec 2017 09:52 pm

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