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बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत, इस मामले में नहीं होगी सीबीआई जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका।

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Maywati

मायावती

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पूर्व मुख्यमंत्री बसपा नेत्री मायावती के गांव बादलपुर की अधिग्रहीत जमीन पर अवैध निर्माण घपले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 2006 की घटना को लेकर इतने वर्षों बाद याचिका दाखिल करना सही नहीं माना जा सकता।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने संदीप भाटी सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि मायावती की जमीन करतार सिंह ने खरीदी और अवैध रूप से निर्माण करा लिया। गौतमबुद्ध नगर के बादलपुर गांव की जमीन का भी अधिग्रहण हुआ था।

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बाद में कृषि भूमि की नवैइत बदलवाकर जमीन बेच दी गयी। नोएडा के एडीएम की अदालत में अपील भी की थी जिसे क्षेत्राधिकारी नहीं था। अपील खारिज हो गयी। नोएडा का कहना था कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। याचिका में सुश्री मायावती को भी पक्षकार बनाया गया था। कोर्ट ने देरी से याचिका दाखिल होने तथा आरोपों का ठोस आधार न होने के कारण खारिज कर दिया है।

By Court Correspondence

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