
इलाहाबाद हाईकोर्ट का लिव-इन रिलेशनशिप पर फैसला | फोटो सोर्स- patrika.com
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में बालिग बेटियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था, धर्म, रहने की जगह और जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार है। जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने आगरा की धर्म परिवर्तन करने वाली दो सगी बहनों को पिता की ओर से घर में रोककर रखने को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। कोर्ट ने दोनों बहनों को अपनी पसंद के स्थान और व्यक्ति के साथ रहने की आजादी दी है। साथ ही पिता और प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने बहनों को घर में रोककर रखने को उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। कोर्ट ने इस मामले में पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से दोनों बहनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों बहनों को पेश किया था। बहनों ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया है। उनका आरोप था कि धर्म परिवर्तन के फैसले से नाराज माता-पिता ने उन्हें जबरन घर में रोक रखा था।
आगरा निवासी दोनों बहनों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन परिवार उनके फैसले से सहमत नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाहर जाने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की अनुमति नहीं दी गई। एक बहन ने अदालत को बताया कि वह 35 साल की है और उसने जूलॉजी में एमएससी, एमफिल और बीएड की पढ़ाई की है। उसने कहा कि धर्म परिवर्तन का फैसला उसने मानसिक शांति के लिए लिया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपने धर्म, निवास और जीवन से जुड़े फैसले लेने की पूरी आजादी है। किसी भी व्यक्ति को केवल परिवार की असहमति के कारण उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं रखा जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दोनों बहनों को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की अनुमति मिल गई।
Updated on:
11 Aug 2026 07:57 am
Published on:
11 Aug 2026 07:57 am
