
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: ANI)
अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या-4 हिंमाकनी गौड़ ने कुएं पर कपड़े धो रही युवती से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये प्रतिकर राशि दिलवाने की भी अनुशंसा की है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 4 अप्रैल 2024 को पीड़िता के पिता ने मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। की बेटी गांव के कुएं पर अकेली कपड़े धो रही थी, तभी उसी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान और 33 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। घटना से आहत होकर पीड़िता ने जहर खा लिया था, लेकिन समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई।
Updated on:
04 Oct 2025 03:26 pm
Published on:
04 Oct 2025 03:26 pm
