उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 84 (2) में स्पष्ट है कि स्थाई समिति की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बतौर सदस्य चर्चा में भाग ले सकता है। लेकिन उसे संकल्प या कोई मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उन्हें कोई प्रस्ताव विधि या नियम विरुद्ध लगता हो तो जिला परिषद के ध्यान में लाया जाएगा। लेकिन एसीईओ ने 20 जून 2018 को स्थाई समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद समिति अध्यक्ष से अनुमोदित कार्रवाई विवरण में कांट-छांट कर निर्णयों को बदलने की कुचेष्ठा की।
उन्होंने आरोप लगाया कि एसीईओ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निलम्बित ग्राम विकास अधिकारी खेला बाई मीणा को बिना जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के दोषमुक्त कर दिया। उन्होंने स्थाई समिति में अनुमोदित स्थानांतरण सूची के आदेश जारी नहीं किए और मार्गदर्शन के लिए भिजवाकर अटकाने का कार्य किया। इधर, जिला परिषद एसीईओ लोकेश मीणा का कहना है कि कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया गया है। सब नियमानुसार है।
परीक्षा परिणाम जारी अलवर. राजर्षि महाविद्यालय की बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, बीबीए, बीसीए एवं पीजीडीसीए की सत्रांत परीक्षा मई 2018 के विभिन्न सेमेस्टरों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थी अपनी अंकतालिकाएं महाविद्यालय की अकादमिक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।