
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)
अलवर। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या-4 हिमांकनी गौड़ ने एक महिला को पॉक्सो अपराध का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। महिला के साथ उसका 9 महीने का बच्चा भी जेल में रहेगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि महिला ने 11 अगस्त 2024 को तिजारा थाने में मामला दर्ज कराया था कि 10 अगस्त को उसका पति कंपनी से आने के बाद घर पर सो रहा था। इस बीच एक लड़के ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। इससे 6 महीने पहले भी आरोपी ने उसके घर और टपूकड़ा स्थित किराए के कमरे पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया, तो सामने आया कि महिला और आरोपी लड़का रिश्ते में चाची और भतीजा लगते हैं। आरोपी लड़के की उम्र करीब 17 वर्ष थी, वह नाबालिग था। जबकि महिला उससे करीब 7-8 वर्ष बड़ी थी।
जांच में यह भी सामने आया कि महिला का पति टपूकड़ा में एक निजी कंपनी में काम करता था। उसने वहां किराए पर कमरा लिया हुआ था। महिला अपने पति के कम्पनी में जाने और सास के घर से बाहर जाने के बाद आरोपी बालक को अपने घर पर बुलाती थी। फिर उसे बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे शारीरिक संबंधी बनवाती थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 6 महीने में दोनों के बीच पर फोन पर करीब 832 बार बातचीत होना भी सामने आया। इस पर पुलिस द्वारा परिवादी महिला को ही आरोपी मानते हुए न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 16 गवाहों को परीक्षित कराने के साथ ही 26 दस्तावेज साक्ष्य भी प्रदर्शित कराए गए। जिनके आधार पर परिवादियां पर पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि गिरफ्तारी के समय महिला गर्भवती थी। उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद महिला को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं, अब सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने महिला को सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस पर महिला अपने 9 माह के बच्चे को भी अपने साथ जेल लेकर गई है।
Updated on:
21 Aug 2025 09:50 am
Published on:
21 Aug 2025 06:39 am
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