
विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) संख्या-3 के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने 15 वर्षीय बालिका से बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास और 46 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाना ने बताया कि ब्रह्मचारी मोहल्ला निवासी सुनील उर्फ समीर उर्फ लालू पुत्र प्रेम कुमार सैनी ने दिसम्बर 2009 में 8वीं कक्षा की छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती की। 31 जनवरी 2010 को सुनील छात्रा के घर पहुंच गया। वहां सुनील ने छात्रा के साथ जबरन बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद सुनील छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा। घटना का पता चलने पर पीडि़ता के पिता ने 18 जून 2013 को आरोपी युवक के खिलाफ एनईबी थाने में प्रकरण दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
प्रकरण में न्यायाधीश ने विशिष्ट लोक योगेन्द्र सिंह खटाना, पीडि़ता के पक्ष वकील अशोक कुमार शर्मा और बचाव पक्ष के कैलाशचंद गुप्ता की दलील व पत्रावली के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुनील उर्फ समीर को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सुनील उर्फ समीर को बलात्कार व पोक्सो एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। अधिकतम सजा आजीवन कारावास व 46 हजार रुपए के अर्थदण्ड आदेश देते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।