
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहन लाल सोनी एवं तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ एडीजे गोपाल सैनी के आदेश पर पंचायत समिति गोविंदगढ़ के ग्राम पंचायत फाहरी में विश्व पर्यावरण दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर में विभिन्न क़ानूनी जानकारी दी।
पीएल वी अनिल कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक से नहीं, परिवर्तन से पहचान बनाइए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और इसके महत्व के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए मनाते है इसके लिए वृक्षारोपण अभियान,पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता,पर्यावरण संबंधी फ़िल्मों और नाटकों का आयोजन किया जाता है। जब समस्या वैश्विक हो, तो समाधान भी साझा होना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में कई कानून बनाए गए हैं। पी एल वी अनिल कुमार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए नियमों एवं मानकों का निर्धारण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा 5 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है अपने आसपास के वातावरण स्वच्छ बनाएं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य करें। इस दौरान पीएलवी अनिल कुमार,हेमंत कुमार शर्मा वीडीओ,रामेश्वर लाल जाजोरिया,बृजलाल शर्मा, रामसिंह नरेगा श्रमिक ग्रामीण उपस्थित रहें।
Published on:
05 Jun 2025 03:41 pm
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