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राजस्थान: 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ पर गणित के सरकारी शिक्षक को 5 साल जेल, पढ़ें जज की अहम टिप्पणी

फैसले के दौरान न्यायाधीश शिल्पा समीर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर शिक्षक व विद्यार्थी के रिश्ते को कलंकित किया है...

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अलवर

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Santosh Trivedi

Jan 31, 2026

Rajasthan High Court strict instructions remove illegal temple constructions from footpaths and roads

फाइल फोटो पत्रिका

अलवर। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सरकारी स्कूल के शिक्षक को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 23 सितंबर 2023 को राजगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है।

उसकी कक्षा का गणित का अध्यापक उसके साथ छेड़छाड़ कर उसके परेशान करता है। प्रकरण की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ ट्रायल शुरू किया।

इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 17 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए। जिनके आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई है।

साथ ही पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुशंषा की गई है।

शिक्षक व विद्यार्थी के रिश्ते को कलंकित किया

फैसले के दौरान न्यायाधीश शिल्पा समीर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यापक समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है, वह छात्र-छात्राओं का आदर्श होता है और बच्चों के भविष्य निर्माण करने में उसकी अहम भूमिका होती है।

शिक्षक राष्ट्र निर्माता भी होता है। शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर शिक्षक व विद्यार्थी के रिश्ते को कलंकित किया है। उसकी सजा में नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

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