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खेरली थाने में महिला के साथ बलात्कार करने वाले सब इंस्पेक्टर भरत सिंह को बर्खास्त किया, IG ने जारी किए आदेश

खेरली पुलिस थाने में महिला से बलात्कार के आरोपी को पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया है। उसे पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

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अलवर

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Lubhavan Joshi

Mar 16, 2021

Rape Accused Sub Inspector Bharat Singh Dismissed From Police Service

खेरली थाने में महिला के साथ बलात्कार करने वाले सब इंस्पेक्टर भरत सिंह को बर्खास्त किया, IG ने जारी किए आदेश

जयपुर/अलवर . विधानसभा में घोषणा के बाद दागी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया। खेरली थाने में परिवादी महिला से बलात्कार के आरोपी उप निरीक्षक भरत सिंह को सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके आदेश डीजी एमएल लाठर के निर्देश पर आइजी हवासिंह घुमरिया ने जारी किए।

उल्लेखनीय है कि 26 वर्षीय महिला ने खेरली थाने में परिवाद दिया कि उसका पति उसे तलाक देना चाहता है और वह उससे तलाक नहीं लेना चाहती। इस संबंध में उसके पति को पाबंद किया जाए। इस मामले में कार्रवाई करने के बहाने 54 वर्षीय सब इंस्पेक्टर भरत सिंह जादौन ने परिवादी महिला को बुलाया। थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में महिला के साथ दो, तीन और चार मार्च को लगातार तीन दिन तक बलात्कार किया। घटना के संबंध में पीडि़ता ने रविवार को पुलिस थाने में शिकायत दी। जिससे पुलिस महकमे में हडक़म्प मच गया। जयपुर रेंज आईजी हवासिंह घुमरिया और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम खेरली थाने पर पहुंचे। मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर बलात्कार के आरोपी सब इंस्पेक्टर भरत सिंह जादौन निवासी दौसा को गिरफ्तार कर लिया।

गत 7 मार्च को मामला दर्ज हुआ

महिला के परिवाद पर आरोपी सब इंस्पेक्टर भरत सिंह जादौन के खिलाफ गत 7 मार्च को मामला दर्ज किया गया तथा मामले में 8 मार्च को आरोपी सब इंस्पेक्टर भरत सिंह को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में तत्कालीन लक्ष्मणगढ़ सीओ अशोक चौहान को एपीओ तथा खेड़ली एसएचओ हनुमान सहाय को निलंबित किया गया था। वहीं थाने के हेड कॉन्स्टेबल प्रकाश को निलंबित किया गया था।