सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में आदेश दिए कि टाइगर रिजर्व की एक किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वर्ष 2018 में आदेश दिए कि टाइगर रिजर्व की 10 किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य पर रोक रहेगी। इन आदेशों के बावजूद सरिस्का की सीमा से एक किलोमीटर परिधि से कम क्षेत्र में खनन कार्य जारी है। वर्तमान में सरिस्का में 11 बाघ-बाघिन एवं 5 शावक हैं। बाघों की प्रवृति एक टैरिटरी से दूसरी में आने-जाने की रहती है। खनन की धमक के चलते जंगल में बढ़ता मानवीय दखल बाघों के कुनबे में वृद्धि में रोडा बन रहा है।
सेढूराम यादव