
पूर्व भाजपा अध्यक्ष से 41 लाख की ठगी (Photo Patrika)
अंबिकापुर। टेलीग्राम आईडी में काम करने का झांसा देकर फार्मासिस्ट से 11 लाख 17 हजार 778 रुपए (Big fraud) की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा शुरुआत में पीडि़त द्वारा खाते में डाले गए रुपयों के बदले उसे डबल वापस किया। इससे उसका कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ता गया और धीरे-धीरे उसने इतनी बड़ी राशि उनके बताए खाते में डाल दी। जब रुपए मिलने बंद हो गए तो उसे ठगी का एहसास हुआ। पीडि़त की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केवरी निवासी ब्रह्मा दास पिता श्याम दास फार्मासिस्ट (Big fraud) है। उसने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2024 के दिसंबर माह में उसके मोबाइल में एक टेलीग्राम आईडी से काम करने के लिए मैसेज आया था। इसके बाद उसने चैट कर काम करने की सहमति जताई और पूछा कि क्या काम करना पड़ेगा।
इसके बाद उसे मोबाइल के माध्यम से 90 हजार 580 पम्प गोल्ड माइन्टेड गोल्ड कोइन्स नामक कंपनी पर ऑनलाइन वर्क करने और गोल्ड खरीदकर बेचने (Big fraud) का काम करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि काम करने के लिए शुरू में 8 हजार रुपए लगाना पड़ेगा।
बातें सुनकर वह कंपनी से जुडक़र काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसे बंधन बैंक के खाते का फोन पे नंबर दिया गया, जिसमें उसने 26 दिसंबर 2024 को 8 हजार रुपए डाल दिया, एक घंटे के बाद उसे 16 हजार रुपए मिल गया।
27 अक्टूबर 2024 को 10 हजार रुपए नोमान बशीर अहमद पचपुरी के खाता में डालने पर उसे पुन: एक घंटे में 20 हजार रुपए मिला, जिससे उसका कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ गया। 29 दिसंबर 2024 को 50 हजार रुपये खाता में डालने के बाद ठगी का सिलसिला शुरू हुआ और 10 जनवरी 2025 को 99 हजार रुपए, 11 जनवरी को 45 हजार रुपए, 31 जनवरी को 50 हजार एवं 31 हजार 704 रुपए, 31 जनवरी को ही 3 लाख 90 हजार 23 रुपए का चेक काटकर आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेजा।
इसके बाद 18 मार्च 2025 तक वह कई बार में 11 लाख 17 हजार 778 रुपए (Big fraud) भेज चुका था। अंतिम बार उसने हेमन्त प्रमोद ठाकुर के खाता में दो बार में 39 हजार रुपए भेजा था, बदले में उसे रकम प्राप्त नहीं हुआ तो उसने रुपए डालना बंद कर दिया।
इसके बाद रेखा महेश्वरी एवं उसके साथी टेलीग्राम आईडी के माध्यम से चैट कर पैसा डालने (Big fraud) के लिए प्रलोभन देते रहे, लेकिन वह दिए गए रकम की प्राप्ति के बाद ही और रकम कंपनी में लगाने की बात पर अड़ गया।
संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने और रुपए वापस नहीं करने पर उसे ठगी का एहसास हुआ और वह 28 मई को घटना की जानकारी लिखित में लखनपुर थाना में प्रेषित की। पुलिस ने जालसाजों के विरूद्ध सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66डी व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) का मामला दर्ज कर लिया है।
Published on:
30 May 2025 04:05 pm
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