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अंबिकापुर. 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने तथा 40 लाख रुपए बीमा भुगतान करने के नाम पर कोर्ट के प्यून से जिओ व केबीसी कंपनी का अधिकारी बनकर 4 युवकों ने 20 लाख 68 हजार रुपए की ठगी कर ली। मामले की नामजद रिपोर्ट प्यून ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। (Big swindle)
पीडि़त ने पुलिस को रुपए जमा करने की रसीद भी सौंपी है जिन-जिन खाते में उसने लाखों रुपए किश्त-किश्त में डाले हैं। इतनी बड़ी ठगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिरिमकेला निवासी सर्वेश्वर राम पिता देवसाय 40 वर्ष वर्तमान में अंबिकापुर के कन्या परिसर रोड बिशुनपुर में रहता है। वह अंबिकापुर कोर्ट में प्यून है।
उसने गांधीनगर थाने में 28 जुलाई को 20 लाख 68 हजार रुपए की ठगी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि फरवरी 2019 में उसके मोबाइल नंबर 6265509778 पर मोबाइल नंबर 3375140172, 33755781246, 91947529260, 3644367584 से फोन आया।
कॉल करने वाले ने अपने आप को जिओ कंपनी दिल्ली का विजय कुमार बताते हुए कहा कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है तथा साथ में 40 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। इसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। इतनी बड़ी रकम की बात सुनते ही वह उसके झांसे में आ गया। इसके बाद उसने 12 हजार रुपए आदित्य ठाकुर के एसबीआई खाता क्रमांक 38196080898 में पहली बार जमा किया।
फिर विजय कुमार ने फोन कर कहा कि और फीस जमा करना होगा तो उसने 3 किस्त में आदित्य ठाकुर के खाता में 1 लाख 22 हजार रुपए जमा किया। (Big swindle)
इसके बाद जिओ कंपनी दिल्ली का सुपरवाइजर बताकर आकाश वर्मा ने कॉल कर कहा कि भारत शासन ने 25 लाख रुपए तुम्हारे व्हाट्सअप नंबर को जिओ कंपनी में ग्रोथ कराया है, इसमें 25 लाख रुपए तुम्हे मिलेंगे लेकिन 25 हजार रुपए इन्कम टैक्स जमा करना होगा, इस पर उसने माधव सिंह के खाते में शहर के गांधी चौक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से किश्त-किश्त में उसने 3 लाख 70 हजार रुपए जमा कर दिया।
इसके बाद केपी गंगाधर ने फोन कर कहा कि सीबीआई वृहंत पुलिस 40 लाख रुपए के बीमा का टैक्स जमा करना पड़ेगा तो उसने भी माधव सिंह के खाता में 50 हजार रुपए एवं सौरभ कुमार के खाते में 25 हजार रुपए जमा करा लिए।फिर दो किश्त में 72 हजार रुपए जमा किया।
विलंब शुल्क के नाम पर जमा कराए लाखों रुपए
प्यून ने बताया कि फिर से केपी गंगाधर का फोन उसके पास आया और बोला कि तुमने फीस पटाने में विलम्ब किया है, विलम्ब फीस 2 लाख 45 हजार रुपए लगेंगे। इस तरह कई बार फोन कर विलंब शुल्क के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए। चारों ने मिलकर उससे 20 लाख 68 हजार रुपए की ठगी की।
इन चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज
प्यून की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने विजय कुमार जिओ कंपनी, दिल्ली, सुनील भारती एसबीआई बैंक मैनेजर (अंधेरी ब्रांच मुम्बई), आकाश वर्मा जिओ कंपनी, सुपरवाइजर दिल्ली तथा केपी गंगाधर जिओ कंपनी, जीआईसी कंपनी मुम्बई, ईस्ट अंधेरी तथा अन्य खाताधारकों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है।
Published on:
29 Jul 2020 07:52 pm
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